रुद्रपुर, देवरिया। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उद्घोषणा (धारा 84 बीएनएसएस) की कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, अंगद यादव पुत्र राजनाथ यादव, निवासी पिड़हनी, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 138/2025 में धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(ख) के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दिनेश कुमार द्वारा की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त न्यायालय में लगातार उपस्थित नहीं हो रहा था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पहले आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए बाद में 12 जून 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा आदेश जारी किया गया।
पुलिस ने पिटवाई दुग्गी कहा एक माह के अंदर न्यायालय में करें आत्म समर्पण
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनिरीक्षक दिनेश कुमार ने हमराही अंकित यादव सुमित राजभर के साथ सोमवार को अभियुक्त के निवास पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कराया। साथ ही दुग्गी पिटवाकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी कराई गई कि अभियुक्त एक माह के भीतर संबंधित न्यायालय में उपस्थित हो, अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है तथा निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।


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