मनोज रूंगटा
इस नये कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा बदलाव छठठे लाल निगम
रुद्रपुर देवरिया भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आज से हुआ व्यापक बदलाव में तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गया ब्रिटिश हुकूमत के तीन आपराधिक कानूनों का अंत हो गया जिसमे भारतीय संसद द्वारा बनाये गये नये कानून का अरुणोदय, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नये युग का आगाज है
नए कानून को लेकर रुद्रपुर कोतवाली में सम्भ्रान्त व्यक्ति विधि सलाहकार समाजसेवी की एक बैठक की गई जिसमें अधिकारियों द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के बारे में बताया गया और कहां गया कि इससे आम आदमी को सहूलियत के साथ न्यायिक कार्य में भी तेजी आएगी
नया कानून आज से प्रभावी
कानून क्रमश मे औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (वी एन एस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (वी एन एस एस) भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू (वी एस ए ) लागू हो गए
वदलाव भादवि मारपीट की धारा 323 की जगह बी एन एस 115, हत्या में 302 के जगह 103( 1) 376 के जगह 65(A) लिखा जायगा
जिसमें भादवि मारपीट की धारा 323 की जगह बी एन एस 115 कहा जाएगा ऐसे ही हत्या में 302 के जगह 103( 1) 376 के जगह 65(A) जैसे चोरी लूट डकैती छल कूट रचना अपरहण उद्यापन संबंधी प्रकरण मारपीट प्रकरण महिला अपराध प्रकरण अपराधी न्याय भंग संबंधी प्रकरण मिथ्या संबंधी अपराध बिष्ट बालक संबंधी अपराध विलोपित अपराध के स्पीच संबंधी प्रकरण लोक सेवक विधि पूर्ण प्राधिकार अवमान संबंधी प्रकरण नवीन अपराधी विलोपित अपराध सहित अन्य प्रकरण की धाराओं में बदलाव किया गया है
बैठक थाना प्रभारी रतन पांडे उप निरीक्षक बलराम सिंह मनोज कुमार उपाध्याय चंद्रशेखर यादव शिवम तिवारी वीरेंद्र कुमार सहित पत्रकार सभासद समाजसेवी उपस्थित थे
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