नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को हुयी सजा
मनोज रूंगटा
दस वर्ष पूर्व अभियुक्त के ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा था पंजीकृत
रुद्रपुर देवरिया रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अकटहा निवासी पास्को एक्ट मे नामजद अभियुक्त को ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारवास एवं 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है
मालुम हो कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी अकटहा निवासी कृष्णा निषाद पुत्र बेचई निषाद पर रुद्रपुर कोतवाली मे मु.अ.स.1007/2013 धारा-376,323 भादंसं एवं ¾ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत था जनपद देवरिया की पुलिस मा न्यायालय में प्रभावी पैरवी किया जिससे वांछित अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारवास एवं 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया।
जिसके विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानन्द राय, पैरवीकार थाना रुद्रपुर आ. आलोक रंजन चौहान, कोर्ट मोहर्रिर आ. शैलेन्द्र यादव एवं मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा
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