शासन के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां आदेश की अवेहलना पर 3 साल की सजा व ₹25 हजार जुर्माना का है प्रावधान
मनोज रूंगटा
रुद्रपुर देवरिया रुद्रपुर नगर में धड़ल्ले से ई रिक्शा नाबालिक चला रहे हैं जहां पुलिस मौन बनकर तमाशा देख रही है जबकि शासन का कड़ा निर्देश है कि नाबालिक चालको पर कड़ाई से पालन किया जाए
मालूम हो कि प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर/किशोरियों पर 2 पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया जाएगा यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है। ये आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।
लेकिन रुद्रपुर नगर में लगभग ग्रामीण और शहर क्षेत्र को मिलाकर लगभग सात सौ ई रिक्शा चलते हैं जिसमें सैकड़ो ई रिक्शा नाबालिक चला रहे हैं
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