रविवार, 16 फ़रवरी 2025

न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर पुलिस ने दो गैंगस्टर अभियुक्त को किया जिला बदर

 रुद्रपुर देवरिया देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के दो अभियुक्तों को न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंडल गोरखपुर ने धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1970 के तहत 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया इस अनुपालन में दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जनपद की सीमा के बाहर पहुंचाते हुए सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के राम लक्षन चौकी अंतर्गत ग्राम शिवपुर पडरही निवासी रमाशंकर उर्फ गेलन निषाद पुत्र भागीरथी (बन माफिया )वाद संख्या 914/ 24 सरकार बनाम रमाशंकर उर्फ गेलन को राम लक्षन चौकी इंचार्ज अविनाश मौर्य का.अजय यादव ने  महाराजगंज जनपद कोतवाली  पुलिस को सोपते हुए सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत भी बताते चले की गेलन पर देवरिया व कुशीनगर जनपद के अलावा अन्य जनपद में लगभग एक सौ से अधिक मुकदमा पंजीकृत है

 इसी क्रम मे ग्राम भरोहिया निवासी गुड्डू यादव (शराब माफिया) वाद संख्या 916/ 24 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम गुड्डु यादव को एस आई रूवास चौधरी कांस्टेबल सुनील ने जनपद बलिया के उभाव थाना में सुपुर्द करते हुए देवरिया जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी पुलिस के अनुसार इसके पूर्व भी गुड्डू यादव पर कुर्की आदि की कार्रवाई की जा चुकी है

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