बुधवार, 3 जून 2026

जिलाधिकारी के निर्देश पर आपराधिक प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस हुआ निलंबित

रुद्रपुर देवरिया  आपराधिक गतिविधियों के एक प्रकरण के संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने एक शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रकरण की गंभीरता तथा शस्त्र के संभावित दुरुपयोग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने अपने 2 जून  के आदेश क्रम सख्या मे मदनपुर थाना के ग्राम पकड़ी तिवारी निवासी गामा यादव पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ यादव, निवासी ग्राम पकड़ी तिवारी, थाना मदनपुर, के विरुद्ध थाना मदनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 107/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(2), 191(3), 351(3), 352 एवं 103(1) में अभियोग पंजीकृत है। शस्त्र के संभावित दुरूपयोग को देखते हुये जिलाधिकारी के आदेश द्वारा शस्त्र लाइसेंस संख्या 704/थाना मदनपुर पर धारित 7.62 एमएम पिस्टल (संख्या In-MSD-25-FI-015595) के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक, थाना मदनपुर को निर्देशित किया है कि संबंधित शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस को तत्काल अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी संभावित अप्रिय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में सतर्कता बरतते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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