रुद्रपुर (देवरिया)। न्यायालय के आदेश के अनुपालन पर रुद्रपुर पुलिस ने ग्राम खोरमा कन्हौली निवासी मीरा देवी पत्नी बलेश्वर को उनके ससुराल में प्रवेश दिलाया। इस दौरान विरोध करने और महिला को धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मीरा देवी ने ग्राम न्यायालय, चौरी-चौरा में अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना, घर में रहने से रोकने और भरण-पोषण खर्च न देने का वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मीरा देवी को उनके पति के घर ग्राम कोरमा कोन्हौली में आवासित कराने का आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जब मीरा देवी ससुराल पहुंचीं तो उनके ससुर गोकुलचंद्र यादव ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। सूचना मिलने पर रुद्रपुर पुलिस मौके पर पहुंची और न्यायालय के आदेश से अवगत कराया। आरोप है कि इस दौरान गोकुलचंद्र यादव ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए मीरा देवी को घर में प्रवेश दिलाया।
पुलिस का कहना है कि इसके बाद भी गोकुलचंद्र यादव ने मीरा देवी को मारपीट की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर गोकुलचंद्र यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 351 एवं 352(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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