करीब दो साल पुरानी घटना में घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व युवती को जबरन ले जाने का आरोप
रुद्रपुर (देवरिया)। न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर पुलिस ने करीब दो वर्ष पूर्व हुई घटना के मामले में पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों पर युवती को जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने, गाली-गलौज व जानमाल की धमकी देने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।
रामचक निवासी अनिरुद्ध यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 7 अप्रैल 2024 की शाम करीब सात बजे उनकी बेटी शिवानी पुराने घर से नए घर की ओर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में राजीव गुप्ता , रामनिवास उर्फ झब्बू, दिनेश गुप्ता, अतुल और रोहन गुप्ता ने उसे रोक लिया। आरोपितों ने कथित रूप से जबरदस्ती वाहन में बैठाने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर उसने शोर मचाया और किसी तरह वहां से बचकर घर की ओर भागी।
प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपित उसके पीछे घर तक पहुंच गए और दरवाजे पर लात मारकर घर में घुस गए। आरोप है कि घर के अंदर सामान तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा शिवानी के साथ मारपीट की। उसे बचाने पहुंचे पिता के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपित जानमाल की धमकी देते हुए वहां से चले गए।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद रुद्रपुर थाने और अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर पुलिस उक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर को सौंपी गई है।

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