भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं
मनोज रूंगटा
रूद्रपुर देवरिया वर्ष 2024 के दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक वंदी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट अखण्ड प्रताप सिंह ने दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के बंदी के दिन तय कर दिया है।
यह आदेश भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बंदी के नियम लागू नहीं होते हैं।
देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा में रविवार
जिला मजिस्ट्रेट ने के अनुसार देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (पान मसाला व नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोड़कर), थोक पान मसाला की दुकानो की साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी।
रामपुर कारखाना व बरियारपुर में शनिवार
रामपुर कारखाना व बरियारपुर में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार,
लार में सोमवार
सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी सोमवार,
गौरा बरहज, भटनी, भलुअनी में मंगलवार
गौरा बरहज, भटनी, भलुअनी में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी मंगलवार,
सलेमपुर मे वृहस्पतिवार
सलेमपुर में सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानें छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी वृहस्पतिवार,
भाटपाररानी, रुद्रपुर व मदनपुर में शनिवार
भाटपाररानी, रुद्रपुर व मदनपुर में सभी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार,
देवरिया, गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना, सलेमपुर में नाई/ हेयर ड्रेसर / सैलून की दुकानो की साप्ताहिक बंदी शनिवार तथा गौरी बाजार व बैतालपुर में सभी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान की साप्ताहिक बंदी शनिवार को रहेगी।
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