बर्खास्त सफाई कर्मी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए ए डी ओ पंचायत ने रुद्रपुर थाने में दी तहरीर
मनोज रूंगटा
21.12.22 मे सेवा समाप्त कर 55.35323 लाख रूपये वसुली का डीपीआरओ ने दिया था निर्देश
रुद्रपुर देवरिया फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रही सफाई कर्मी को जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के दौरान सत्यता पाए जाने पर उसे सेवा मुक्त करते हुए ए डी औ पंचायत रुद्रपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जहा ए डी ओ पंचायत ने सफाई कर्मी के विरुद्ध रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने तहरीर दी
मालूम हो कि सफाई कर्मी कांति देवी बैतालपुर से ट्रांसफर होकर रुद्रपुर विकासखंड पर आई थी जहां वह सोनबरसा में सफाई कर्मी पर नियुक्त थी सफाई कर्मी कांति देवी के फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी की शिकायत मुन्ना यादव पुत्र परमहंस यादव सहबाजपुर रामपुर कारखाना ने की थी जिस पर जांचों उपरांत डी पीआरओ सर्वेस दुबे ने फर्जी पत्रावली के सहारे नौकरी किए जाने की सत्यता पाए जाने पर सेवा मुक्त करते उसे वेतन एवं अन्य देव के भुगतान की वसूली करते हुए 7.11.23 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत रुद्रपुर को निर्देशित किया कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर कांति देवी के विरुद्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाय जहां मुकदमा दर्ज न होने पर पुन डी पीआरओ द्वारा भेजें गए रिमाइंडर पर ए डी ओ पंचायत रुद्रपुर अंबिका राम ने सफाई कर्मी कांति देवी के विरुद्ध रूद्रपुर कोतवाली मे मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी
डीपीआरओ सर्वेस दुबे ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के सहारे सफाई कर्मचारी नौकरी कर रही थी जहां सत्यता पाए जाने पर उसे सेवा मुक्त करते हुए वसूली के साथ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया हैथाना प्रभारी रतन कुमार पांडे ने बताया कि ए डी ओ पंचायत द्वारा कांति देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गयी है
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