एक वर्ष दो माह के सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से हुआ दण्डित
रुद्रपुर देवरिया‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से रुद्रपुर कोतवाली मे पंजीकृत मुअसं- 49/2020 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गुरुवार को अभियुक्त गोलू निषाद पुत्र सत्यवान निषाद निवासी जंगल पिपरा को 01 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास व 1,000-/रु के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया
जिसमें विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) श्री धनंजय प्रताप सिंह बघेल, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी राजेश यादव एवं पैरवीकार थाना रुद्रपुर आरक्षी आलोक के साथ ही मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें