रुद्रपुर देवरिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए भलुअनी विकासखंड की ग्राम पंचायत सुरहा के उचित दर विक्रेता प्रेमशंकर दीक्षित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है यह आदेश जांच में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी और स्टॉक में भारी कमी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी और अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) की संस्तुति पर जांच कराई गई। जांच टीम मे नायव तहसीलदार गोपाल जीपूर्ति निरीक्षक संजीव त्रिपाठी ने कार्डधारकों के बयान दर्ज करने के साथ स्टॉक का सत्यापन किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा अवशेष खाद्यान्न दूसरी उचित दर दुकान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।
प्रशासन के निर्देशों के बावजूद खाद्यान्न का स्थानांतरण नहीं किए जाने पर नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम ने दुकान का ताला खुलवाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच में 7.60 कुंतल गेहूं, 75.23 कुंतल चावल और 24 किलोग्राम चीनी रिकॉर्ड के सापेक्ष कम पाई गई।
जांच रिपोर्ट में स्टॉक की भारी कमी को गंभीर अनियमितता मानते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के अनुमोदन के बाद संबंधित कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई है।

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